दूसरे राज्यों से जम्मू-कश्मीर आने वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य, रहना होगा पृथक-वास में

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने सभी यात्रियों या प्रदेश वासियों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य है और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा।
घरेलू विमान सेवा 25 मई से शुरू होने के मद्देनजर परिपत्र में दोहराया गया कि प्रशासन और यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश संबंधी सूचना दी जा चुकी है। इसमें कहा गया, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने सभी यात्रियों या प्रदेश वासियों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य है और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें गृह पृथक-वास में भेजा जाएगा जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।’’Indian Railways to operationalise 2600 More Shramik Special Trains in next 10 days https://t.co/rNPCCJASsw
— PIB in Jammu and Kashmir (@PIBSrinagar) May 23, 2020
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आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से जम्मू-कश्मीर के 85 हजार निवासी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे थे और उन्हें 24 विशेष रेलगाड़ियों, तीन विमानों और बसों से वापस लाया गया है। प्रदेश में वापस आए अधिकतर लोग अब भी संस्थागत पृथक-वास में हैं और उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
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