कोरोना वायरस: पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लागू, आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 90 गिरफ्तार

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कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने के एक दिन बाद मंगलवार को पूरे हरियाणा में लॉकडाउन (बंद) कर दिया गया। लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्यभर में पुलिस ने 90 लोगों को गिरफ्तार किया है।

चंडीगढ़। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने के एक दिन बाद मंगलवार को पूरे हरियाणा में लॉकडाउन (बंद) कर दिया गया। लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्यभर में पुलिस ने 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकूला जिले में 31 मार्च तक बंद का आदेश दिया था लेकिन बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया।

हालांकि अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘क्षेत्र इकाइयों से एकत्र की गई रिपोर्टों के अनुसार मंगलवार को आदेशों का पालन नहीं करने के लिए 60 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 90 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों चालान जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए गए हैं।’’ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि हर अंतरराज्यीय चौकी पर पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अगले आदेशों तक सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर डीएसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। विर्क ने कहा कि विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर सभी जिलों को विदेशी नागरिकों को निकाले जाने के निर्देश जारी किये गये है।

ब्राजील, इजरायल, जर्मनी और भूटान के कई नागरिकों को निकाले जाने में हरियाणा पुलिस मदद कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि बंद के दौरान आवश्यक सामान जैसे भोजन, सब्जी, दवा इत्यादि को छोड़कर सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें और कारखाने बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति, सफाई और बिजली की आपूर्ति को भी बंद से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में टैक्सी और ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, “लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो हम यह सुनिश्चित करेंगे, हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।” पुलिस कर्मी और प्रशासन के अधिकारियों ने कई स्थान पर लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। बंद के दौरान राज्य की सीमाएं सील रहेंगी और अंतरराज्यीय बस सेवाएं निलंबित रहेंगी। राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने से पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। विज ने चेतावनी देते हुए कहा कि बंद के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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