मरदु फ्लैट मालिकों की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनावई को लिए कोर्ट राजी

court-agrees-to-sunavai-on-reconsideration-petitions-of-mardu-flat-owners
[email protected] । Nov 22 2019 12:16PM

कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों द्वारा उचित राहत की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह बिल्डरों से उचित मुआवजे के विषय पर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करेगी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों की उन पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिनमें बिल्डरों से उचित राहत की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह बिल्डरों से उचित मुआवजे के विषय पर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करेगी।

इसे भी पढ़ें: SC का आदेश, मरदु फ्लैट मालिकों को 25 लाख रुपये दे केरल सरकार

केरल सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने स्थिति रिपोर्ट जमा की और कहा कि शीर्ष अदालत के मरदु फ्लैट गिराने के पहले के आदेश का राज्य ने आंशिक रूप से पालन किया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन के तहत राज्य सरकार ने मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 27.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और 33.51 करोड़ रुपए का भुगतान करना अभी बाकी है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह मरदु फ्लैट गिराने समेत शीर्ष अदालत के पहले के फैसले का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़