अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में बीके बंसल को जमानत दी
एक विशेष अदालत ने भष्टाचार के एक मामले में कारपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल की नियमित जमानत मंजूर की। बंसल के घर पिछले महीने सीबीआई के छापे के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी।
नयी दिल्ली। एक विशेष अदालत ने भष्टाचार के एक मामले में कारपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल की नियमित जमानत मंजूर की। बंसल के घर पिछले महीने सीबीआई के छापे के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने आरोपी को एक लाख रूपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि का जमानती देने पर जमानत मंजूर की। बंसल को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अदालत ने उनकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद अंतरिम जमानत दी थी।
उन्होंने 22 अगस्त को आत्मसमर्पण किया था जिसके बाद उन्हें दो सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जमानत मांगते हुए बंसल के वकील ने कहा था कि आरोपी ने अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान सहयोग किया और उन्हें हिरासत में रखने से कोई हित पूरा नहीं होगा।बंसल को एक प्रमुख फार्मा कंपनी से कथित रूप से रिश्वत लेने पर 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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