चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा

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राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है।

रांची। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि दोनों सजाएं उनकी एक साथ चलेगी।  इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी ठहराए गए है। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम लालू तीसरे मामले में भी दोषी ठहराए गए है। फिलहाल वह चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गयी थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

बड़ी बातें:

- लालू प्रसाद यादव अब तक चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी ठहराए गए हैं।

- बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू को RSS और BJP ने फंसाने है। साथ ही नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि, नैतिक भ्रष्टाचार के पितामह के कैबिनेट में 75 प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं। 

- तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है।

- लालू के दोषी करार दिए जाने पर राजद नेता ने कहा कि हमारी पार्टी का जन समर्थन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लालू को फंसाया जा रहा है। साथ ही इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कहीं।

सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के यहां स्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विषेष न्यायाधीष स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत बुधवार को फैसला सुनायेगी। दस जनवरी को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला 24 जनवरी के लिए सुरक्षित कर लिया था।

 

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