दिल्ली पहुंचे सीपी राधाकृष्णन, PM Modi से की मुलाकात, हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत

Radhakrishnan met PM Modi
ANI
अंकित सिंह । Aug 18 2025 3:11PM

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, किंजरापु राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य ने उनका स्वागत किया। रविवार को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जिसके लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँचे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, किंजरापु राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य ने उनका स्वागत किया। रविवार को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जिसके लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

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चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए और इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

कांग्रेस ने एनडीए द्वारा सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की आलोचना करते हुए उन्हें "एक और आरएसएस का आदमी" बताया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है, हालाँकि, 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं।

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उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा तथा ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

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