महाकुंभ में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

Maha Kumbh
ANI

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केशर सिंह और अन्य लोगों की ओर सेदायर जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बादमंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इस जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केशर सिंह और अन्य लोगों की ओर सेदायर जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बादमंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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