Delhi Excise Policy: HC ने Kejriwal, Sisodia को CBI की नई दलीलों पर दिया 4 हफ्ते का समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य प्रतिवादियों को सीबीआई की रिविज़न याचिका में अतिरिक्त दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया है। प्रतिवादियों ने सीबीआई द्वारा हाल ही में दायर 103 पृष्ठों की नई दलीलों और संलग्नकों में शामिल नए तथ्यों पर जवाब देने के लिए यह समय मांगा था, जिसमें उन्हें आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। यह न्यायिक प्रक्रिया इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई को और आगे बढ़ाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य प्रतिवादियों को चार हफ़्ते का समय दिया। यह समय उन्हें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से दायर उस रिविज़न याचिका में अतिरिक्त लिखित दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया, जिसमें आबकारी नीति मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब प्रतिवादियों ने CBI की लिखित दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा; उनके वकील का कहना था कि इन दलीलों में नए आधार और तथ्य शामिल थे।
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केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि CBI ने हाल ही में 103 पेज की लिखित दलीलें जमा की हैं, जिनमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो मूल रिविज़न याचिका में शामिल नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि इन दलीलों के साथ दो एनेक्ज़र (अतिरिक्त दस्तावेज़) भी जमा किए गए थे और उन्होंने इस पर जवाब देने का मौका मांगा। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने CBI की रिविज़न याचिका की स्वीकार्यता को लेकर शुरुआती आपत्तियां उठाईं।
दुर्गेश पाठक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने दलील दी कि कोर्ट को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि क्या रिविज़न याचिका सही तरीके से तैयार की गई थी और क्या यह कानूनी रूप से स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यह आपत्ति सिर्फ़ याचिका पर विचार करने के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बात पर सवाल उठाया गया था कि क्या इसे रिविज़न याचिका माना भी जा सकता है। बेंच ने पहले के एक आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसी तरह की स्थिति वाले प्रतिवादियों ने पहले भी मामले की सुनवाई की पात्रता (मेंटेनेबिलिटी) पर आपत्तियां उठाई थीं, जिन पर उनके वकील की सहमति से मुख्य बहस के दौरान विचार किया जाना था।
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कोर्ट ने चौधरी को बताया कि ऐसी शुरुआती आपत्तियों पर कब विचार करना है, यह कोर्ट तय करेगा और उन्हें निर्देश दिया कि वे इन आपत्तियों पर पहले विचार करने को कार्यवाही आगे बढ़ाने की शर्त न बनाएं। CBI ने प्रतिवादियों की आपत्तियों का विरोध किया। बेंच ने शुरुआती आपत्तियों को तो माना, लेकिन कहा कि वह उन पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करना चाहती। इसमें यह भी बताया गया कि कई मौके मिलने के बावजूद, प्रतिवादियों ने CBI की रिविज़न याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया, बल्कि शुरुआती आपत्तियां उठाते हुए आवेदन दाखिल किए।
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