दिल्ली सरकार ने राजेंद्र कुमार का निलंबन आदेश वापस लिया
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का निलंबन आदेश यह कहते हुए वापस ले लिया कि मुख्यमंत्री को आईएएस अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है।
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का निलंबन आदेश यह कहते हुए वापस ले लिया कि मुख्यमंत्री को आईएएस अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में इस साल चार जुलाई को सीबीआई ने कुमार को गिरफ्तार किया था और इसके बाद गृह मंत्रालय ने निलंबन समझा जाने वाला आदेश जारी किया क्योंकि वह 48 घंटे से ज्यादा की पुलिस हिरासत में थे। हालांकि, केजरीवाल ने छह जुलाई को अपने प्रधान सचिव को निलंबित करने का एक और आदेश जारी किया। सेवा विभाग ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘छह तारीख के अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम तीन के उप नियम (दो) और (तीन) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार के तहत गृह मंत्रालय द्वारा चार जुलाई से प्रभावी आदेशानुसार, कुमार को निलंबन में समझा जाता है।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘इस हिसाब से, दिल्ली में उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ... (दिल्ली सरकार के) सेवा विभाग के द्वारा जारी आदेश संख्या 397 को वापस लिया जाता है।’’ मुख्यमंत्री के कुमार का निलंबन आदेश जारी करने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि दो निलंबन आदेश जारी होने पर एक के लिए या उसी कारण से सेवा नियम न्यायशास्त्र के तहत सक्षम प्रावधान नहीं है। एक अधिकारी ने कहा था दो निलंबन आदेश जारी होने के संदर्भ में कसूरवार अधिकारी द्वारा इसका किसी मुकदमे या कार्यवाही में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, दिल्ली सरकार को सलाह दी जाती है कि राजेंद्र कुमार के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा जारी निलंबन आदेश वापस लिया जाए।’’ साथ ही उन्होंने कहा था, ‘‘गृह मंत्रालय का निलंबन आदेश जारी रहेगा।''
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