दिल्ली दंगे: उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के कथित साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के कथित साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने जमानत याचिका को लेकर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट मांगी। खान ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि उसे हिरासत में दो साल पूरे हो चुके हैं और इस मामले में उसकी भूमिका बहुत सीमित और वीडियो फुटेज पर आधारित है।

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खान ने अदालत से उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उसने अदालत को बताया कि उसे एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है, जो उसी वीडियो फुटेज पर आधारित है। निचली अदालत ने 22 मार्च को खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय राजधानी में हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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