आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को लगा दोहरा झटका, 4 साल की सजा और 4 संपत्तियां भी होंगी जब्त

Om Prakash Chautala
प्रतिरूप फोटो
ANI Image

दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने चौटाला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दोषी ठहराया था।

हिसार। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला के दिल्ली की अदालत ने दोहरा झटका दिया है। जहां उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। 

इसे भी पढ़ें: ओमप्रकाश चौटाला को बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार, 26 को सजा सुनाएगी कोर्ट 

अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को साल 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दोषी ठहराया था। इस मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने ओमप्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की गुरुवार को बहस सुनी थी। ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। जबकि सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की थी। ताकि समाज में एक कठोर संदेश जा सके।

इसे भी पढ़ें: हरियाणा के पूर्व सीएम का कमाल, 87 साल की उम्र में पास की 10वीं और 12वीं की परीक्षा  

सीबीआई ने कहा था कि ओमप्रकाश चौटाला का इतिहास बेदाग नहीं है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़