बिहार चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देगा चुनाव आयोग

Election Commission

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी।

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव और निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं को डाकमत की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया। आयोग ने कर्मचारियों, साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) की बाधाओं और कोविड-19 सुरक्षा नियमों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के साथ ही कोविड-19 संक्रमित अथवा पृथक-वास में रहने वाले मतदाताओं को इन चुनाव में वैकल्पिक डाकमत की सुविधा प्रदान की जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की थी। गत 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में एक ताजा बदलाव किया था, जिसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाकमत की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।

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