आबकारी विभाग का अवैध शराब के कारोबारियों के विरूद्ध अभियान जारी

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उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 को हिमांशु पंवर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन के नेतृत्व में जिला सोलन व बिलासपुर और बी.बी.एन. बद्दी के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध स्थान गांव बलेचढ़ी, नजदीक गांव लोहारघाट, तहसील राम शहर, ग्राम पंचायत सौर, जिला सोलन में सायं 6ः15 बजे अवैध शराब के निर्माण बारे सूचना मिलने पर जांच शुरू की गई।

शिमला   आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के कारोबारियों के विरूद्ध विभाग का अभियान जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देने के लिए टीम का भी गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 को हिमांशु पंवर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन के नेतृत्व में जिला सोलन व बिलासपुर और बी.बी.एन. बद्दी के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध स्थान गांव बलेचढ़ी, नजदीक गांव लोहारघाट, तहसील राम शहर, ग्राम पंचायत सौर, जिला सोलन में सायं 6ः15 बजे अवैध शराब के निर्माण बारे सूचना मिलने पर जांच शुरू की गई। इसमें स्थानीय प्रधान व स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध इमारत की तलाशी ली गई व इस दौरान कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई गई, जिससे यह अंदेशा होता है कि इस इमारत में अवैध देसी शराब का विनिर्माण किया जाता है।

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उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उक्त इमारत से वी.आर.वी. फूल्स लिमिटेड VRV FOOLS LIMITED के संतरा नामक ब्रांड के लेबल, खाली बोतलें, वी.आर.वी फूड्स लिमिटिड VRV Foods Limited के खाली डब्बे व ढक्कन, टेप रोल सहित वी.आर.वी. फूड्स लिमिटेड मार्का फ्लेवरिंग एजेंट, जोकि देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बैच पंचिंग मशीन, होलोग्राम प्लास्टिक ड्रम आदि बरामद किए गए। यह सब सामग्री सामान्य रूप से देसी शराब बनाने में प्रयोग होने का अंदेशा है।

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उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39, 47 व 56 के उल्लंघन की शिकायत पुलिस थाना राम शहर में दर्ज करवाई गई है। यह कार्रवाई राज्य कर एवं आबकारी विभाग एवं पुलिस दल राम शहर थाना द्वारा गवाहों की मौजूदगी में संयुक्त रुप से पूरी की गई।

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