दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, खरगोन हिंसा को लेकर साझा की थी गलत तस्वीर

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अंकित सिंह । Apr 12 2022 7:22PM

दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए, 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है), 465, और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल, खरगोन हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया था। इसी ट्वीट के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर ली है। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने फर्जी वीडियो साझा किया था। इसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए, 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है), 465, और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या उन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत बोलिए आप ने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने अपने स्वीट को डिलीट कर लिया था। लेकिन मामला बढ़ चुका है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उन पर हमले किए हैं।

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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित ट्वीट किया है, वह मध्यप्रदेश का नहीं है। दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि दिग्विजय सिंह भ्रम फैलाकर सांप्रदायिक तनाव को हवा देना चाहते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मस्जिद में झंडा फहराने की जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है, वो मध्य प्रदेश की नहीं है।

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