गोवा सरकार का बड़ा आदेश, 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए रखा जाएगा आरक्षित

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गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी इस बैठक में शामिल हुए। बाद में, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. जोस डीसा ने एक आदेश में कहा, ‘‘गोवा में आईसीयू सुविधाओं वाले सभी निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तरआरक्षित रखना अनिवार्य होगा।’’

पणजी। गोवा सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तटीय राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात की समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें यह फैसला किया गया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी इस बैठक में शामिल हुए। बाद में, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. जोस डीसा ने एक आदेश में कहा, ‘‘गोवा में आईसीयू सुविधाओं वाले सभी निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तरआरक्षित रखना अनिवार्य होगा।’’ 

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उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्पताल इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, निजी अस्पतालों से कहा गया है कि वे कोविड-19 मरीजों के उपचार, उनके रहने और अन्य प्रक्रियाओं के लिए वसूले जाने वाले शुल्क समेत अन्य जानकारियां साझा करें। गोवा में सोमवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 2,583 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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