MP पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने जारी किया अध्यादेश,दुबारा होगा परिसीमन
सूबे की शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश जारी किया है। पूर्व में जारी अध्यादेश को वापस लिए जाने के साथ ही कमलनाथ सरकार में परिसीमन प्रभावी हो गया था। और नए अध्यादेश से इसे एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में फिर पंचायत चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जानकारी मिली है कि एक बार फिर परिसीमन बदल जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। जनपद जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्डो का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा।
आपको बता दें कि सूबे की शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश जारी किया है। पूर्व में जारी अध्यादेश को वापस लिए जाने के साथ ही कमलनाथ सरकार में परिसीमन प्रभावी हो गया था। और नए अध्यादेश से इसे एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है।
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वहीं प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने गुरुवार की देर शाम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन के लिए अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई।
जानकारी मिली है कि इसमें अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया था कि यदि परिसीमन के 18 महीने के भीतर राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो इसे रद्द माना जाएगा।
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