पेपर लीक बिल पर Lok Sabha में 10 घंटे बहस को तैयार सरकार, बोले Kiren Rijiju

Kiren Rijiju
ANI
अंकित सिंह । Jul 28 2026 3:15PM

लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोककर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस महत्वपूर्ण पेपर लीक कानून पर विपक्ष के साथ 10 घंटे तक की चर्चा के लिए सरकार की तत्परता जताई है, जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा को ज़रूरत पड़ने पर 10 घंटे तक बढ़ाने के लिए तैयार है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और NCP समेत कई पार्टियों के नेताओं से बात की थी और वे तय छह घंटे की चर्चा को दो घंटे और बढ़ाने पर सहमत हो गए थे। रिजिजू ने सदन में कहा कि मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, DMK और NCP के नेताओं से बात की और सभी छह घंटे की चर्चा को दो घंटे बढ़ाकर आठ घंटे करने पर सहमत हुए। हम सब इस बात पर सहमत हुए।

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उन्होंने कहा कि अगर और समय की ज़रूरत पड़ी, तो सरकार को चर्चा को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। रिजिजू ने कहा कि वेणुगोपाल जी, अगर आपको दो घंटे और चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलकर इस पर फ़ैसला कर सकते हैं। स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आठ घंटे से ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल' पर बहस शुरू करते हुए कहा कि ये बदलाव 2024 के बिल में किए जा रहे हैं। यह बिल आज़ाद भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा बिल था जिसे मौजूदा सरकार ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेश किया था। उन्होंने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026' को एक "महत्वपूर्ण कानून" बताया और कहा कि यह देश के युवाओं के भविष्य और भलाई की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से पक्का करता है।

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संसद में बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मकसद परीक्षा प्रणाली को मज़बूत करना, उसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाना और यह पक्का करना है कि छात्रों को उनकी सच्ची और ईमानदार कोशिशों का फल मिले। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग सरकारों के समय में परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों की घटनाएं हुई हैं, जिससे ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की ज़रूरत महसूस हुई है। 

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