Chhattisgarh MGNREGA Scam: कांकेर के 8 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ EOW ने फाइल की 6000 पन्नों की Charge Sheet

जांच करने वालों का आरोप है कि यह खरीद तय टेंडरिंग और खरीद प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी। जांच में पाया गया कि कांकर जिला पंचायत के तत्कालीन CEO ने जिला स्तर पर सेंट्रलाइज्ड खरीद प्रणाली अपनाई थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का अधिकार था।
छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत खरीद में ₹1.69 करोड़ की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में पंचायत के आठ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कांकर में स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के सामने 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई। यह चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 409 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दायर की गई। EOW ने एक बयान में आरोप लगाया कि 2006-07 और 2007-08 के दौरान गड़बड़ियां हुईं। इस दौरान ग्रामीण रोजगार योजना के तहत फ्लेक्स बोर्ड, मस्टर रोल वेरिफिकेशन शीट, रोजगार गारंटी मैनुअल, रोजगार रजिस्टर, फाइल कवर और लेबर इन्फॉर्मेशन शीट जैसी सामग्री खरीदी गई थी।
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जांच करने वालों का आरोप है कि यह खरीद तय टेंडरिंग और खरीद प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी। जांच में पाया गया कि कांकर जिला पंचायत के तत्कालीन CEO ने जिला स्तर पर सेंट्रलाइज्ड खरीद प्रणाली अपनाई थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का अधिकार था। एजेंसी ने कहा कि जांच में छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री और सामान की खरीद) नियम, छत्तीसगढ़ स्टोर खरीद नियम और खरीद की अन्य तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन पाया गया। एजेंसी का आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और सरकार को ₹1,69,14,247 का नुकसान पहुंचाया। कुल कथित अनियमितता में से, ₹39.90 लाख कांकेर जिला पंचायत से संबंधित थे, जबकि शेष ₹1.29 करोड़ सात जनपद पंचायतों- कांकेर, नरहरपुर, चारामा, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल से जुड़े थे।
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