मानहानि मामले में Rahul Gandhi की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के नए जज करेंगे सुनवाई, क्या बहाल होगी संसद की सदस्यता?
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गुजरात उच्च न्यायालय आज शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की याचिका में सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी।
गुजरात उच्च न्यायालय आज शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की याचिका में सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी।
उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्राच्छक 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील पी. एस. चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।
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गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी। गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।
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गुजरात के एक भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि "सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है"।अपनी शिकायत में, विधायक ने दावा किया कि गांधी ने अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।
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