गुरुग्राम: नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को 20 साल की जेल

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पुलिस के अनुसार, दोषियों की पहचान साहिल उर्फ ​काला और रिसाल उर्फ ​सुस्सा के रूप में हुई है, जो नूंह जिले के औथा गांव के निवासी हैं। यह मामला तीन सितंबर 2021 का है।

हरियाणा के नूंह जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपियों को 13 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया तथा सजा बृहस्पतिवार को सुनाई गई।

पुलिस ने बताया कि प्रत्येक आरोपी पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, दोषियों की पहचान साहिल उर्फ ​काला और रिसाल उर्फ ​सुस्सा के रूप में हुई है, जो नूंह जिले के औथा गांव के निवासी हैं। यह मामला तीन सितंबर 2021 का है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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