हरियाणा: अदालत ने व्यक्ति को तिहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई

 life imprisonment
ANI

संजीव ने बताया कि राकेश इस बात को लेकर अक्सर रीना को परेशान करता था। संजीव की शिकायत पर, झांसा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2023 के एक तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कुरुक्षेत्र निवासी राकेश कुमार को शुक्रवार को यह सजा सुनाई गई। जिला लोक अभियोजक ने बताया कि सात दिसंबर 2023 को झांसा पुलिस को सूचना मिली थी कि शांतिनगर कुर्दी गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है तथा उसकी पत्नी और दो बच्चे घर के अंदर मृत मिले हैं।

पूछताछ के दौरान, पंजाब के पटियाला जिले के नन्हेड़ा गांव के शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बड़ी बहन रीना की शादी राकेश कुमार से हुई थी और उनके दो बच्चे - चार साल की बेटी और डेढ़ साल का बेटा है। शादी के तीन साल बाद, राकेश अपनी पत्नी पर विदेश जाने के लिए अपने परिवार से पैसे मांगने का दबाव बनाने लगा।

संजीव ने बताया कि राकेश इस बात को लेकर अक्सर रीना को परेशान करता था। संजीव की शिकायत पर, झांसा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। तेरह दिसंबर 2023 को राकेश कुमार को तिहरे हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद, अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

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