हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी पर लगाई रोक

uttarakhand high court

उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को बहाल किया।मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई। बिजल्वाण पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

नैनीताल।उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए उन्हें पद पर बहाल कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सज्जन कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

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हालांकि, अदालत ने मामले में विशेष जांच दल को जांच जारी रखने के निर्देश दिए लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करने को कहा। मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई। बिजल्वाण पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

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