वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले की फिर से सुनवाई, मुस्लिम पक्ष रखेगा दलीलें

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निधि अविनाश । Jul 4 2022 9:28AM

मुस्लिम पक्ष ने याचिका की स्थिरता के खिलाफ तर्क दिया है। मस्जिद कमेटी के वकीलों में से एक अभय नाथ यादव ने करीब दो घंटे तक कोर्ट में दलीलें पेश की थीं। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के अधिवक्ताओं में से एक अखलाक अहमद ने कहा कि पांच हिंदू महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से मामला दायर किया है।

वाराणसी जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद की आज यानि सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई करेगी। बता दें कि पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति की मांग की है। कोर्ट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की दलीलों पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। इससे पहले 30 मई को जिला जज एके विश्वेश ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की थी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका की स्थिरता के खिलाफ तर्क दिया है। मस्जिद कमेटी के वकीलों में से एक अभय नाथ यादव ने करीब दो घंटे तक कोर्ट में दलीलें पेश की थीं। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के अधिवक्ताओं में से एक अखलाक अहमद ने कहा कि पांच हिंदू महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से मामला दायर किया है और पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

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मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और इसकी धारा 4 का उल्लेख कर रहा है, जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के लिए किसी भी मुकदमे को दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है।  इस मामले में अदालत द्वारा अनिवार्य ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के वीडियो फुटेज के लीक होने पर भी विचार करने की संभावना है।

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हालांकि, हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “हमारे पास यह साबित करने के लिए कई तर्क हैं कि मामला कायम है। हम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे और साबित करेंगे।” वी जैन, जो हिंदू पक्ष की ओर से भी पेश कर रहे हैं, ने कहा कि मामला विचारणीय है और कहा कि पूजा की अनुमति देने की उनकी मांग कानूनी रूप से मान्य है।दिल्ली निवासी राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की याचिका के बाद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाराणसी द्वारा मस्जिद के वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण का आदेश 18 अप्रैल, 2021 को दिया गया था।  

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