Delhi HC: POK पर अब्दुल्ला की टिप्पणी के खिलाफ फैसला देने से किया इनकार

High court denies verdict against Abdullah's comments on POK

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर कथित टिप्पणी को लेकर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर कथित टिप्पणी को लेकर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायूमर्ति सी. हरी शंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित मंत्रालय से संपर्क करे जो इसपर फैसला लेगा।

दिल्ली के मौलाना अंसार रजा की ओर से दायर याचिका पर अदालत सुनवायी कर रही थी। स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले रजा ने अपनी याचिका में कहा है कि श्रीनगर से सांसद ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और भारत का अपमान किया है, इसलिए ‘‘तुरंत जांच’’ करके उन्हें ‘‘गिरफ्तार’’ किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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