क्या DCW बंद हो गया है? High Court का Delhi Govt से कड़ा सवाल, खाली पदों पर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील से पूछा कि अगर कमीशन बंद नहीं हुआ है, तो पोस्ट भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कमीशन को दिए गए कामों को देखते हुए, इसे किसी भी वजह से खाली नहीं रखा जा सकता। खाली पोस्ट भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इंस्ट्रक्शन लें। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को लिस्ट की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के वकील से दिल्ली महिला आयोग (DCW) के चेयरपर्सन और दूसरे स्टाफ के पद भरने की मांग वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर निर्देश लेने को कहा। पिटीशनर ने कहा कि ये पद जनवरी 2024 से खाली हैं। यह PIL RJD MP सुधाकर सिंह ने डाली है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या यह बंद हो गया है। दिल्ली सरकार के वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि कमीशन बंद नहीं हुआ है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील से पूछा कि अगर कमीशन बंद नहीं हुआ है, तो पोस्ट भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कमीशन को दिए गए कामों को देखते हुए, इसे किसी भी वजह से खाली नहीं रखा जा सकता। खाली पोस्ट भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इंस्ट्रक्शन लें। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को लिस्ट की गई है।
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याचिकाकर्ता सुधाकर सिंह की ओर से वकील सत्यम सिंह राजपूत पेश हुए और कहा कि DCW में जनवरी 2024 से कोई चेयरपर्सन या मेंबर नहीं है। यह फिजिकली बंद है। उन्होंने आगे कहा कि DCW की यह हालत तब है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं। वकील समीर वशिष्ठ ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि यह बंद नहीं हुआ है और उन्होंने इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अगले हफ्ते तक का समय मांगा।
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