IRCTC घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी को मिली जमानत
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को यह जमानत दी। अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया था जो आज समाप्त हो रही थी।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सोमवार को जमानत दे दी।
Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi, son Tejashwi Yadav and others have been granted regular bail on a personal bond of Rs 1 Lakh and a surety amount each. Next date of hearing is 11 February. https://t.co/yIBvvsWYo6
— ANI (@ANI) January 28, 2019
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को यह जमानत दी। अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया था जो आज समाप्त हो रही थी। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
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