ISRO जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाईकोर्ट का फैसला, नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश रचने वालों की जमानत का आदेश रद्द

Nambi Narayanan
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रेनू तिवारी । Dec 2 2022 11:32AM

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े इसरो साजिश और सबूतों को गलत साबित करने के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े इसरो साजिश और सबूतों को गलत साबित करने के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। अदालत ने पांच सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है ताकि अधिकारी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति मिल सके।

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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाईकोर्ट का फैसला

मामले के आरोपियों में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व एडीजीपी आरबी श्रीकुमार और तीन अन्य शामिल हैं। 1994 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने के लिए मैथ्यूज को अभियुक्तों में से एक के रूप में नामित किया गया था।

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28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक जासूसी मामले में एक साजिश का हिस्सा होने के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई द्वारा दायर अपीलों की एक श्रृंखला के आदेश के लिए आरक्षित कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया था कि यदि मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाता है तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए।

नवंबर में, सीबीआई ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिबी मैथ्यूज को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

नम्बी नारायणन मामला क्या है?

इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 में एक जासूसी मामले में झूठा फंसाया गया था और उन पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर गोपनीय दस्तावेजों को विदेशों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया था। नारायणन के अलावा, अधिकारियों ने पांच अन्य लोगों पर भी जासूसी करने और रॉकेट प्रौद्योगिकी को विदेशों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया था। इनमें इसरो के एक अन्य वैज्ञानिक और मालदीव की दो महिलाएं शामिल हैं।

सीबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि नारायणन पर लगे आरोप झूठे थे, नारायणन को करीब दो महीने जेल में बिताने पड़े। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस ने की थी और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसने आरोपों को झूठा पाया।

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