न्यायिक अधिकारियों को एडीजे के रूप में पदोन्नति से संबंधित याचिका पर न्यायालय में फैसला सुरक्षित

यह नियम योग्यता-सह-वरिष्ठता तथा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी के दीवानी न्यायाधीशों की 65 प्रतिशत पदोन्नति एडीएंडएसजे के रैंक में करने का प्रावधान करता है।
उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति श्रेणी के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के रूप में वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की व्याख्या से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नियम 5(1)(1) की रूपरेखा की व्याख्या और निर्णय करेगी। यह नियम योग्यता-सह-वरिष्ठता तथा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी के दीवानी न्यायाधीशों की 65 प्रतिशत पदोन्नति एडीएंडएसजे के रैंक में करने का प्रावधान करता है।
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