कर्नाटक: पुलिस ने ‘धर्मस्थल’ मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद यूट्यूबर को भेजा समन

वीडियो उन मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज कर देता है। अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय समीर को जांच में सहयोग करने और ‘भड़काऊ बयान’ देने से बचने का निर्देश दिया था।
कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में पुलिस ने अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद यूट्यूबर एम.डी. समीर को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
समीर विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को मंगलुरु की एक अदालत द्वारा समीर को अग्रिम जमानत दिये जाने के बाद यह नोटिस बल्लारी स्थित उनके आवास पर चिपकाया गया।
धर्मस्थल मामले से संबंधित सामग्री यूट्यूब पर डालने को लेकर समीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि समीर के खिलाफ धर्मस्थल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 240 (गलत जानकारी देना) और 353(1)(बी) (शांति भंग करने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार, समीर ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बिना किसी सबूत के कथित तौर पर अनेक आरोप लगाये थे। समीर ने दावा किया था कि उनके वीडियो उन मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज कर देता है। अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय समीर को जांच में सहयोग करने और ‘भड़काऊ बयान’ देने से बचने का निर्देश दिया था।
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