कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्कूल नौकरी घोटाले के आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्र को जमानत दी

Kolkata High Court
ANI

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया। वह स्कूल भर्तियों में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई के मामले में भी आरोपी हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के मामले में आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्र को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने भद्र को जमानत दी और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया। वह स्कूल भर्तियों में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई के मामले में भी आरोपी हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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