Kotkapura firing case: सुखबीर बादल कोर्ट में पेश, अगली सुनवाई 14 जून को होगी

Kotkapura shootou
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अभिनय आकाश । May 30 2023 3:53PM

बादल को 21 मार्च को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत से बाहर निकलने के बाद मंगलवार को बादल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और राज्य की आप सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है।

कोटकपूरा फायरिंग मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को पंजाब के फरीदकोट की एक अदालत में पेश हुए। चूंकि बाकी आरोपियों ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी, इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई 14 जून तय की है। बादल को 21 मार्च को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत से बाहर निकलने के बाद मंगलवार को बादल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और राज्य की आप सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है।

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राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों के बारे में पूछे जाने पर, बादल ने कहा कि शिअद अभी भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा था और यह अभी तक तय नहीं किया गया। 2015 की कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी की घटना की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बादल और तत्कालीन पंजाब पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को "साजिश के मास्टरमाइंड" के रूप में आरोप पत्र दायर किया था और राज्य की निष्क्रियता को छुपाने के लिए बल का अत्यधिक उपयोग किया था। 

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