लालू यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने दूसरी याचिका भी ठुकराई

lalu yadav bail petition rejected by jharkhand high court

चारा घोटाले मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

रांची। चारा घोटाले मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि, 12 मई को बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी में लालू प्रसाद मौजूद नहीं होंगे। बहरहाल, सगाई में भी वह शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं, कोर्ट ने  एम्स और रिम्स की रिपोर्ट पर जवाब भी मांगा है।

फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी। गौरतलब है कि लालू चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे है। बता दें कि लालू का स्वास्थ्य बिगड़ गया था जिसके बाद उन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) से दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया था।

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