पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, PM मोदी पर दिया था विवादित बयान

Raja Patria bail
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अभिनय आकाश । Jan 12 2023 3:15PM

जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि पटेरिया की कैद की अवधि यानी 13 दिसंबर, 2022 और कथित अपराध के तरीके को देखते हुए प्रथम दृष्टया अगर उन्हें जमानत दी गई होती तो इससे समाज गलत संदेश जाता।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित रूप से हत्या करने के लिए लोगों के एक समूह को भड़काने के आरोपी कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि पटेरिया की कैद की अवधि यानी 13 दिसंबर, 2022 और कथित अपराध के तरीके को देखते हुए प्रथम दृष्टया अगर उन्हें जमानत दी गई होती तो इससे समाज गलत संदेश जाता। हालाँकि, जमानत अर्जी को खारिज करते हुए, अदालत ने पटेरिया को आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के बाद एक नया आवेदन दायर करके जमानत की प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।

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पटेरिया पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की बैठक के दौरान गंदी और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषण दिया था और संविधान को बचाने के लिए लोगों से पीएम मोदी को "मारने" के लिए कहा था। उन्होंने कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के लोगों को उनके धर्म, जाति और भाषा के आधार पर उकसाया। जब उक्त बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस मामले का आदेश दिया। इसके बाद पटेरिया के खिलाफ 12 दिसंबर को पन्ना के पवई थाने में भारतीय दंड संहिता के धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153-बी(1)(सी) 115, 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत याचिका दायर करते हुए, पटेरिया के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित वीडियो-क्लिप को राजनीतिक रूप से उन्मुख दुश्मनी से जोड़कर मामले को झूठा रंग दिया गया था। वकील ने दावा किया कि पटेरिया का भाषण महज एक राजनीतिक स्टंट था, जिसे अक्सर राजनीतिक नेताओं द्वारा विरोधी दल के नेताओं की उपलब्धि या योग्यता को कम करके अपने एजेंडे का प्रसार करने का प्रयास किया जाता है।

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