मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाओं पर लगाई रोक

bans online classes
दिनेश शुक्ल । Jun 18 2020 10:03PM

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार/छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है। कतिपय स्रोतों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री-प्रायमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएँ प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार/छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है। कतिपय स्रोतों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। 

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दूरस्थ शिक्षा, विशेषकर मोबाइल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिये उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावक उसे अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकें। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देश 'सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19'' का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।

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