मराठा कोटे पर SC में अर्जी देने के विकल्प पर विचार कर रही महाराष्ट्र सरकार: अशोक चव्हाण

Ashok Chavan

मराठा कोटे पर मंत्रिमंडल की उप समिति की अध्यक्षता कर रहे चव्हाण ने कहा कि अर्जी देने पर कोई अंतिम फैसला सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद लिया जाएगा।

मुंबई। महाराष्ट्र में मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार मराठा कोटे के क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को निरस्त कराने के लिये शीर्ष न्यायालय में एक अर्जी देने के विकल्प पर विचार कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने मराठा कोटा कानून के क्रियान्वयन पर बुधवार को रोक लगा दी और इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक वृहद संविधान पीठ के पास भेज दिया। मराठा कोटे पर मंत्रिमंडल की उप समिति की अध्यक्षता कर रहे चव्हाण ने कहा कि अर्जी देने पर कोई अंतिम फैसला सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने समुदाय से संयम रखने की अपील करते हुए कहा कि यह एक कानूनी लड़ाई है, जिसे कानूनी तरीके से लड़े जाने की जरूरत है और प्रदर्शन के लिये सड़कों पर उतरने का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को दाखिले में आरक्षण प्रदान करने के लिये सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडे वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम,2018 पारित किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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