दहेज के लिए पत्नी का गला घोंटने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

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एसपी ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनन्द शुक्ला ने अभियुक्त लवलेश निषाद को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

बहराइच की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी का गला घोंटने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 2024 को तुलसीराम निषाद नामक व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दामाद लवलेश ने फोन पर सूचना दी कि उनकी पुत्री अंजली ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है।

तुलसीराम ने आरोप लगाया था कि दामाद लवलेश उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। एसपी ने बताया कि मृतका अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई थी।

मृतका के पिता की तहरीर पर 27 जनवरी 2024 को थाना रामगांव में आरोपी लवलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरान्त अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ।

एसपी ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनन्द शुक्ला ने अभियुक्त लवलेश निषाद को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार अर्थदण्ड ना अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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