NGOs की Foreign Funding पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, FCRA नियमों के उल्लंघन पर अब लगेगा भारी जुर्माना

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अभिनय आकाश । Jun 24 2026 3:22PM

नोटिफिकेशन के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत, जो संगठन विदेशी योगदान का 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करते हैं (जो कि एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन है), उन पर 1 लाख रुपये या तय सीमा से ज़्यादा खर्च की गई रकम का 5 प्रतिशत इनमें से जो भी ज़्यादा हो जुर्माना लगाया जाएगा।

गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी योगदान प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010' (FCRA) के तहत कई उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग पेनल्टी (जुर्माने) में बदलाव किया है। मंत्रालय ने सोमवार को इस एक्ट की धारा 41(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किए। 

विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना

नोटिफिकेशन के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत, जो संगठन विदेशी योगदान का 20 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करते हैं (जो कि एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन है), उन पर 1 लाख रुपये या तय सीमा से ज़्यादा खर्च की गई रकम का 5 प्रतिशत इनमें से जो भी ज़्यादा हो जुर्माना लगाया जाएगा। एक्ट की धारा 8(1) और विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 4 के उल्लंघन में सट्टेबाजी या जोखिम भरे कामों में विदेशी योगदान का इस्तेमाल करने पर अब 1 लाख रुपये या ऐसे कामों में निवेश की गई रकम का 30 प्रतिशत - इनमें से जो भी ज़्यादा हो - जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, उससे हुई कमाई का 100 प्रतिशत हिस्सा भी वसूल किया जाएगा, नोटिफिकेशन में कहा गया है। जिन मामलों में विदेशी योगदान का इस्तेमाल उन कामों के अलावा किसी और काम के लिए किया जाता है जिनके लिए वे मिले थे, वहां डाइवर्ट की गई रकम का 30 प्रतिशत या ₹1 लाख - इनमें से जो भी ज़्यादा हो - जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह का जुर्माना तब भी लगाया जाएगा जब एक्ट के उल्लंघन में विदेशी योगदान स्वीकार किया या इस्तेमाल किया जाए, या फंड का इस्तेमाल किसी ऐसे काम, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया जाए जिसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है।

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विदेशी फंड पाने के नियम

सोमवार को जारी एक अलग नोटिफिकेशन में, सरकार ने विदेशी फंड पाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत, NGOs को 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010' के तहत अप्लाई करते समय पहले से तय लिस्ट में से अपने मकसद और काम के क्षेत्रों को चुनना होगा। बदले हुए नियमों में कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त है, लेकिन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य कैटेगरी में धर्म परिवर्तन (proselytisation) को साफ़ तौर पर बाहर रखा गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर किसी संस्था के मुख्य पदाधिकारियों में भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी नागरिक शामिल हैं, तो एक्ट के तहत विदेशी फंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन या पहले से मंज़ूरी देने के मामले में उन पर "आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बदले हुए नियमों में एक अपवाद भी है। इसके तहत केंद्र सरकार एक आदेश के ज़रिए ऐसे खास मामलों या हालात के बारे में बता सकती है, जिनमें विदेशी नागरिकों को उस संस्था के मुख्य पदाधिकारी के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन या पहले से मंज़ूरी चाहती है।

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