मध्यप्रदेश कैबिनेट का फैसला, अवैध शराब बेचने पर होगी फांसी,नए कानून में उम्रकैद

Liquor
सुयश भट्ट । Aug 3 2021 3:23PM

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को लेकर कैबिनेट ने एहम फैसल लिया हैं। जानकारी मिली है कि ऐसा काम करने वाले और लोगों की जान से खिलावाड़ करने वालें को अब सजा-ए-मौत की सजा मिलेगी। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने के लिए  कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जाएगा।

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आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम नीति-2021 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि इसी कड़ी में नई आबकारी नीति में हैरिटेज मदिरा एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। नई नीति में अवैध शराब बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

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दरअसल इससे पहले ऐसे मामलों में 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने राशि 10 लाख थी जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। वहीं ऐसी शराब जिनके पीने से व्यक्ति अपंग हो जाता है उसमें न्यूनतम सजा जो 1 से 6 साल थी उसको बढ़ाकर 10 से 14 साल कर दी गई है। वहीं अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर 6 से 10 साल की सजा मिलेगी। 

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