MP की Bhojshala अब सरस्वती मंदिर, High Court Verdict के बाद गूंजे जयकारे, शुरू हुई पूजा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार की भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित करने के बाद, श्रद्धालुओं ने पूजा शुरू कर दी है। इस ऐतिहासिक फैसले ने 2003 के ASI समझौते को रद्द कर दिया, जो हिंदुओं की पूजा को सीमित करता था। लंदन से मूल प्रतिमा लाने की मांग के बीच, मुस्लिम पक्ष द्वारा इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की भी आशंका है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा भोजशाला-कमल मौला परिसर को मंदिर के रूप में मान्यता देने के ऐतिहासिक फैसले के बाद, भक्तों ने रविवार को धार स्थित ऐतिहासिक स्थल पर देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष प्रार्थना की। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए लंदन संग्रहालय से देवी सरस्वती की मूल प्रतिमा को तुरंत वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मूल प्रतिमा वापस नहीं आ जाती, परिसर में स्थापित प्रतीकात्मक प्रतिमा भक्तों के लिए पूजा स्थल बनी रहेगी।
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शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि (देवी वाग्देवी की) प्रतिमा को लंदन से वापस लाया जाए। परिसर को अंततः मंदिर घोषित कर दिया गया है और हम यहां प्रतिमा की स्थापना करेंगे, लेकिन तब तक, कल स्थापित की गई यह प्रतिमा यहीं रहेगी। इससे पहले, उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माना कि विवादित स्मारक का धार्मिक स्वरूप भोजशाला है, जो देवी सरस्वती का मंदिर है। न्यायालय ने कहा कि विवादित क्षेत्र का धार्मिक स्वरूप भोजशाला है, जिसमें देवी सरस्वती का मंदिर है।
उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 2003 के उस समझौते को रद्द कर दिया, जिसमें भोजशाला परिसर के भीतर हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था और मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रार्थना की अनुमति देने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि एएसआई अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारक में धार्मिक अनुष्ठानों पर समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण, संरक्षण और नियमन का अधिकार एएसआई के पास ही रहेगा।
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लंदन के एक संग्रहालय में कथित रूप से रखी गई देवी सरस्वती की प्रतिमा को वापस लाने की हिंदू समुदाय की याचिका के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी आवेदन करे तो धार जिले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए भूमि आवंटित करने पर विचार किया जाए। फैसले के बाद, कुछ ही घंटों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में दो आपत्ति याचिकाएं दायर की गईं, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दे सकता है।
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