कैश निकालने का नया नियम कल से होगा लागू, क्या है नया बदलाव?

new-cash-withdrawal-rules-will-be-implemented-from-tomorrow-what-is-new-change
अभिनय आकाश । Aug 31 2019 5:51PM

1 सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) किसी ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को साल भर में किसी सेवा के लिए 50 लाख का भुगतान करता है तो उसे 5 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। यह उन लोगों पर असर डालेगा, जो घर बनवाते समय या फिर शादी के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सारा भुगतान करते हैं।

1 सितंबर 2019 से केंद्रीय बजट के कई प्रावधान लागू होने जा रहे हैं। इनमें कैश में लेन-देन के नियम भी शामिल है। नए नियम के मुताबिक 1 सितंबर 2019 से अगर आपने पूरे कारोबारी साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकाला तो आपको 2 प्रतिशत टीडीएस (धन के स्रोत पर कर की कटौती) देना होगा। सरकार द्वारा यह कदम कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने और बड़े नकद लेनदेन को रोकने के लिए उठाया गया है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह प्रस्‍ताव किया था।

इसे भी पढ़ें: FREEDOM SALE: Cleartrip दे रहा है फ्लाइट-होटल्स बुकिंग पर जबरदस्त कैशबैक, ऐसे करें बुकिंग

इसके अलावा 1 सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) किसी ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को साल भर में किसी सेवा के लिए 50 लाख का भुगतान करता है तो उसे 5 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। यह उन लोगों पर असर डालेगा, जो घर बनवाते समय या फिर शादी के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सारा भुगतान करते हैं।

इसे भी पढ़ें: ATM से 1 बार पैसे निकालने के बाद अगली निकासी के लिए करना पड़ सकता है 6-12 घंटे का इंतजार!

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बारे में बयान जारी किया है। उसका कहना है कि चालू कारोबारी साल में 31 अगस्त 2019 तक जिन लोगों ने पहले ही 1 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए हैं, उनसे कोई TDS नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इसके बाद के सभी बड़े लेन-देन पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़