Srinagar में आतंकियों को शरण देने वाली संपत्ति NIA ने UAPA के तहत की कुर्क

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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने श्रीनगर के हजरतबल इलाके में स्थित एक इमारत को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण कुर्क किया है। जांच एजेंसी के अनुसार इस परिसर का उपयोग पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने और आपत्तिजनक सामग्री छिपाने के लिए किया जा रहा था। यह कार्रवाई लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित सीमा पार आतंकी साजिश मामले में की गई है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकी नेटवर्क से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री छिपाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक इमारत को कुर्क किया है। एनआईए के एक बयान के मुताबिक, हजरतबल के दनिहामा गांव में खसरा नंबर 315 पर स्थित इमारत को कुर्क कर लिया गया है। यह इमारत आरोपी गुलाम मोहम्मद मीर (उर्फ मामा गैस) की है और यह कार्रवाई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी सीमा-पार से होने वाली आतंकी साजिश के मामले में की गई है।

एनआईए के महानिदेशक से जरूरी पूर्व मंजूरी लेने के बाद, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया। बयान में कहा गया है कि जांच से इमारत और आतंकी साजिश के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ है, क्योंकि कथित तौर पर इस जगह का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकी नेटवर्क से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को छिपाने के लिए किया गया था। यह मामला 31 मार्च को जकूरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, और बाद में एनआईए ने फिर से इसे दर्ज किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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