Antilia bomb scare case | एनआईए अदालत ने यरवदा जेल प्रशासन को प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया

Pradeep Sharma
ANI

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पुणे के एक अस्पताल से तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया। पुणे के एक अस्पताल में प्रदीप शर्मा का इलाज चल रहा है।

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यरवदा जेल अधिकारियों को एंटीलिया बम कांड के आरोपी एवं पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पुणे के एक अस्पताल से तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया। पुणे के एक अस्पताल में प्रदीप शर्मा का इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एम पाटिल ने चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि यह पाया गया है किशर्मा की स्थिति स्थिर है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है।

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अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को शर्मा को तुरंत अस्पताल से हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। गौरतलब है कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिली थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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