निठारी मामला: पंधेर और कोली को मौत की सजा

Nithari Killings: Pandher, Koli sentenced to death in Pinky Sarkar case
[email protected] । Jul 24 2017 3:48PM

सनसनीखेज निठारी कांड में विशेष सीबीआई अदालत ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को आज मौत की सजा सुनाई।

गाजियाबाद। सनसनीखेज निठारी कांड में विशेष सीबीआई अदालत ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को आज मौत की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने घरेलू सहायक 12 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या से जुड़े मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि पंधेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया।

पुलिस को 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंधेर के घर से 19 कंकाल मिले थे। पंधेर और कोली के खिलाफ कुल 19 मामलों में से 16 में आरोप पत्र दाखिल किया गया जबकि तीन मामलों को सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया। ज्यादातर पीड़ित कम उम्र की लड़कियां थीं। पिंकी सरकार मामले से पहले, इन दोनों को नौ मामलों में दोषी ठहराया गया और सजा भी सुना दी गई जबकि सात मामले अभी भिन्न चरणों में चल रहे हैं। उन मामलों में पंधेर को कारावास की सजा सुनाई गई जबकि कोली को मौत की सजा सुनाई गई है।

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