Mumbai में अब ड्रोन, पैराग्लाइडर और गुब्बारों का नहीं होगा इस्तेमाल, इस कारण लगी रोक

PM Modi
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रितिका कमठान । May 15 2024 3:55PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मुंबई यात्रा को लेकर यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस दौरान आतंकवादी या असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट संचालित विमान का उपयोग कर हमला करने की साजिश रच सकते हैं। इसे शांति भंग होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की यात्रा पर जाने वाले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस ने शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पतंग और रिमोट से चलने वाले विमानों के उड़ने पर रोक लगाई है।

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पूर्वी मुंबई के घाटकोपर में एक चुनावी रोड शो करने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन यानी शुक्रवार को वह मुंबई में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपयुक्त (संचालन) ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 15 मई (बुधवार) और 17 मई (शुक्रवार) को 00.01 बजे से 24.00 बजे तक उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मुंबई यात्रा को लेकर यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस दौरान आतंकवादी या असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट संचालित विमान का उपयोग कर हमला करने की साजिश रच सकते हैं। इसे शांति भंग होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की काफी अधिक संभावना लग रही है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के दौरान कई नेता और वीआईपी अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा, चूंकि आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों को लेकर कुछ जांच और तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी प्रकार के गुब्बारे, पतंग, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। 

आदेशों के अनुसार ये प्रतिबंध मुंबई में विक्रोली, कांजुरमार्ग, पार्कसाइट, घाटकोपर, पंत नगर, तिलक नगर, चेंबूर, चूनाभट्टी, बीकेसी, खेरवाड़ी, वकोला, विले पार्ले, सहार, हवाई अड्डा, बांद्रा, वर्ली, माहिम, दादर और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लागू होंगे। उन्होंने कहा, आदेश का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए वैध आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडित किया जाएगा। 

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