PM Modi के आपत्तिजनक Deepfake वीडियो: Meta India प्रमुख समेत कई अकाउंट्स पर केस

PM Modi
ANI
अंकित सिंह । Jul 31 2026 1:21PM

जंतर-मंतर पर हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड कंटेंट फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और तस्वीरों के प्रसार पर आधारित है, जिससे सार्वजनिक अशांति फैलने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई है। आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जांच जारी है।

जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड और कई Facebook और Instagram अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के साथ-साथ कई Facebook और Instagram अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री के मॉर्फ्ड (बदले हुए) और आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें फैलाने का आरोप है।

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ये मामले दो लोगों की शिकायतों पर दर्ज किए गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें ऐसे कई मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और तस्वीरें मिलीं, जिनमें प्रधानमंत्री को अश्लील, अपमानजनक और गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया गया था। उनकी शिकायत के अनुसार, सामग्री में मोदी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अश्लील तरीके से दर्शाने वाले संपादित दृश्य और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की संपादित छवि शामिल थी। शिकायत में आगे कहा गया है कि सामग्री को डिजिटल रूप से रूपांतरित या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके बनाया गया प्रतीत होता है और बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

आरोप लगाया गया कि इस तरह की पोस्ट जनता को गुमराह कर सकती हैं, गलत सूचना फैला सकती हैं, घृणा या सार्वजनिक अशांति भड़का सकती हैं, सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन कर सकती हैं, सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम कर सकती हैं, कानून व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दे सकती हैं। दूसरे मामले में, तेलंगाना भाजपा कार्यकर्ता और सोशल मीडिया सेल के सदस्य टी. साईकिरण गौड़ ने आरोप लगाया कि बुधवार को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ्ड छवियां दिखाई दीं।

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साईकिरण ने उन अकाउंट्स की जांच की मांग की है जो कथित तौर पर ऐसा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं जो "भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक" है। अब तक हुई पुलिस जांच के अनुसार, इनमें से ज़्यादातर वीडियो या तो डिलीट कर दिए गए हैं या भारत में उपलब्ध नहीं हैं। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-C (पहचान की चोरी) और धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री पब्लिश या ट्रांसमिट करना) के तहत मामले दर्ज किए हैं। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) (सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाले बयान) और धारा 336(4) (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं। जांच चल रही है।

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