Odisha Election Commission का बड़ा Update: 90% वोटरों का मिलान पूरा, 95% का लक्ष्य

Odisha Election Commission
ANI

ओडिशा में 2002 की मतदाता सूची के आधार पर 90 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान पूरा हो गया है, जिसका लक्ष्य 95 प्रतिशत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 1 अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा और नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से अपने विवरण को सत्यापित कर सकते हैं।

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर एस गोपालन ने कहा कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2002 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। सीईओ ने शुक्रवार को कहा कि इस मिलान प्रक्रिया के अगले 15 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और कम से कम 95 प्रतिशत मिलान हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गोपालन ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा, एसआईआर प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी।

हम अब उन शेष 10 प्रतिशत मतदाताओं का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं जिनका मिलान नहीं हुआ है और हमने नागरिकों से 2002 की मतदाता सूची में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने की अपील की है। राज्य में मतदाता सूची का अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण दो दशक पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, 2002 की मतदाता सूची को आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और 2025 की मतदाता सूची के साथ मिलान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, मिलान के दौरान मतदाता का नाम, निकट संबंधी, आयु/जन्म तिथि, मतदान केंद्र, वार्ड संख्या और ईपीआईसी विवरण का मिलान किया जाएगा। बूथ स्तर के अधिकारी इस प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर सहायता करेंगे और मतदाता ईसीआईएनईटी पोर्टल, मतदाता सेवा पोर्टल, सीईओ ओडिशा की वेबसाइट और ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने विवरण का सत्यापन कर सकते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे 2025 और 2002 की मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें और बूथ स्तर के अधिकारियों को संबंधित विवरण प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि यदि नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है, तो वे अपने पिता/माता का विवरण देकर इसे दर्ज करवा सकते हैं। यदि पिता/माता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है, तो वे अपने दादा/दादी का विवरण देकर इसे दर्ज करवा सकते हैं। गोपालन ने कहा कि इस मिलान प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों या आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है और एसआईआर शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामों का पंजीकरण किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़