Bhojshala Verdict पर भड़के Owaisi, बोले- 'दूसरा Babri', अब Supreme Court में होगी जंग

Owaisi
ANI
अंकित सिंह । May 15 2026 4:09PM

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार की भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित करने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बाबरी मस्जिद मामले के समान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा, जिससे इस दशकों पुराने विवाद में एक नया कानूनी अध्याय शुरू हो गया है।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला विवादित ढांचे को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे बाबरी मस्जिद के फैसले के समान बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को पलट देगा। ओवैसी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को पलट देगा। बाबरी मस्जिद के फैसले से इसमें स्पष्ट समानताएं हैं।

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इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही। धार शहर के काज़ी वकार सादिक ने एएनआई को बताया कि हमारे खिलाफ दिए गए फैसले की हम समीक्षा करेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर को एक ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है।

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि भोजशाला स्थल पर संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती के मंदिर के संकेत मिले हैं। यह विवाद धार जिले में स्थित एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक के धार्मिक स्वरूप से संबंधित है। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में पहचानता है। जैन समुदाय के एक याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि विवादित परिसर एक मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल है।

भोजशाला परिसर को लेकर विवाद बढ़ने के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 अप्रैल, 2003 को एक आदेश जारी किया, जिसमें हिंदुओं को हर मंगलवार को और मुसलमानों को हर शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। हिंदू पक्ष ने परिसर में एकाधिकार पूजा अधिकार की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी शामिल थे, ने इस विवाद से संबंधित पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर इस वर्ष 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू की।

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