Patna Police सवालों के घेरे में! Roshan Anand का आरोप - किसके दबाव में Khan Sir को बचाया जा रहा है?

Roshan Anand
ANI
अंकित सिंह । Jun 15 2026 3:46PM

पटना कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद रौशन आनंद ने खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज मालिक आर.एस. प्रसाद पर अपने भाई प्रिंस की हत्या की साज़िश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। आनंद ने अपनी गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए पटना पुलिस पर फैसल खान को राजनीतिक दबाव में बचाने और निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज़ के बाहर हुई हिंसा से जुड़ा है।

पटना की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रौशन आनंद को ज़मानत दे दी। यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज़ के बाहर 2 जून को हुई हिंसा और तोड़-फोड़ से जुड़ा है। इस इंस्टीट्यूट को फैसल खान चलाते हैं, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है। आनंद को 3 जून को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले, निचली अदालत ने 9 जून को उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। अदालत ने इंस्टीट्यूट पर सुनियोजित हमले के दावों, एक सिक्योरिटी गार्ड की चोट की रिपोर्ट और उनके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला लिया था।

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रौशन आनंद ने जेल से बाहर आकर कई सवाल खड़े किए हैं। रौशन आनंद ने कहा कि मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए जा रहा हूँ। मैं पटना पुलिस से पूछना चाहता हूँ: बिना किसी जांच के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? कौन सा नेता फैसल खान को बचा रहा है? किसके राजनीतिक दबाव में मुझे गिरफ्तार किया गया? जब फैसल खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो पटना पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने के लिए 48 से 72 घंटे का समय था। फिर भी, किसके कहने पर पटना पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही?

उन्होंने दावा किया कि जब एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई, तब मैं जेल में था। फैसल खान मेरी भी हत्या करवा सकता है। मैं पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करता हूँ। गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था, फिर भी इल्ज़ाम मुझ पर मढ़ दिया गया। इस बात के सबूत हैं कि गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था। फिर भी, पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आर.एस. प्रसाद और फैसल खान ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की साजिश रची थी, और वे मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। मैं पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करता हूँ।

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नई सुनवाई में, सेशंस कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, जिससे उनकी बेउर जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया। यह मामला KGS के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह की तरफ़ से दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। FIR में आरोप लगाया गया था कि 2 जून की रात, 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने इंस्टिट्यूट के परिसर में पत्थर फेंके, सिक्योरिटी गार्ड चुन-चुन के साथ मारपीट की, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और "दो दिनों के अंदर इंस्टिट्यूट को उड़ा देने" की धमकी दी। FIR में आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव और अन्य लोगों के नाम शामिल थे।

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