पोक्सो अदालत ने नीतीश के खिलाफ कोई आदेश नहीं जारी किया
सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है।
पटना। बिहार के सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शनिवार को दावा किया कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पोक्सो अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य पर आश्रय गृह यौन कांड के आरोपी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव को लिखे गये पत्र में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ‘‘विशेष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है।’’
CBI probe ordered against Bihar CM Nitish Kumar in Muzaffarpur shelter home rape case https://t.co/ELlVmlRP2R via @indiatoday
— Manoj K Jha (@manojkjhadu) February 16, 2019
यादव ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर खबर साझा की थी। आरोपी सुधीर कुमार ओझा के वकील ने कहा कि वाकई पोक्सो अदालत ने आरोपी अश्विनी के आवेदन पर ऐसा निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से जुड़े पूर्व स्वयंभू डॉक्टर अश्विनी ने राज्य सरकार द्वारा इस आश्रय गृह को निरंतर धन देने के मद्देनजर जांच की मांग की थी।
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सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘तेजस्वी यादव सुनी हुई बातों के आधार पर बयान देते रहते हैं। यह महंगा साबित हो सकता है।’’
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