सभापति ने महाभियोग नोटिस खारिज कर जल्दबाजी में कदम उठाया: सोमनाथ चटर्जी

President dismisses impeachment notice, steps in hasty steps: Somnath Chatterjee
[email protected] । Apr 23 2018 6:01PM

लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने आज कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करके ‘‘जल्दबाजी’’ में कदम उठाया है।

कोलकाता। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने आज कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करके ‘‘जल्दबाजी’’ में कदम उठाया है। चटर्जी ने बताया, ‘‘ इस मामले ने गलत नजीर पेश की है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि नायडू को नोटिस खारिज करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। 

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘संविधान में प्रक्रियाएं हैं और राज्यसभा के सभापति को जल्दबाजी में कदम उठाने की बजाय इन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए था।’’ महाभियोग नोटिसों के पिछले मामलों का हवाला देते हुए चटर्जी ने कहा कि उस वक्त प्रक्रियाओं का पालन उचित तरीके से किया गया था। नायडू ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया गया अभूतपूर्व महाभियोग नोटिस आज खारिज करते हुए कहा कि इसमें ‘‘पुख्ता आधार का अभाव’’ है और आरोप ‘‘न तो ठोस और न ही स्वीकार किए जाने लायक हैं।’’

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